ग्राम प्रधान समेत 14 पर धोखाधड़ी, जालसाजी व धमकी का मुकदमा दर्ज
Indian 24 Circle News
जौनपुर। खेतासराय थाना क्षेत्र के मानीकलां गांव से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां ग्राम प्रधान मोहम्मद अरशद समेत 14 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, कूटरचना और जान से मारने की धमकी जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर मंगलवार को की।
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| दाए " अरशद खान, प्रधान " व बाए " अनवारुद्दीन उर्फ़ पांचू " |
मामले की शुरुआत मानीकलां निवासी गयासुद्दीन के पुत्र मोहम्मद सलमान की ओर से दी गई शिकायत से हुई। उन्होंने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उनकी मां नफीसा, अपने पिता कमालुद्दीन की इकलौती संतान थीं। कमालुद्दीन ने अपनी पूरी संपत्ति नफीसा के नाम वसीयत कर दी थी। उनके निधन के बाद यह संपत्ति नफीसा के नाम दर्ज हो गई, और 1988 में नफीसा की मृत्यु के बाद गयासुद्दीन इसके एकमात्र वारिस बने।
सलमान ने आरोप लगाया कि उनके पिता के सऊदी अरब चले जाने के बाद, उनके बड़े पिता शहाबुद्दीन, रुकैया उर्फ जुग्गन और कुरैशा उर्फ मुग्गन ने खुद को नफीसा की बुआ बताते हुए जालसाजी से संपत्ति पर अपना नाम दर्ज करा लिया। हालांकि, 12 फरवरी 2014 को चकबंदी उपसंचालक ने आपत्ति के बाद उनके नाम निरस्त कर गयासुद्दीन का नाम दर्ज कर दिया।
इसके बावजूद, आरोप है कि ग्राम प्रधान मोहम्मद अरशद की मिलीभगत से 26 अगस्त 2016 को रुकैया उर्फ जुग्गन के पुत्र जाविद अहमद ने फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार कर गयासुद्दीन पुत्र अमीनुद्दीन के पक्ष में संपत्ति का हस्तांतरण कर दिया।
थानाध्यक्ष रामाश्रय राय ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर ग्राम प्रधान अरशद, अनवारुद्दीन खान, अलकमा खान, शाहगंज के निजामपुर निवासी शकील अहमद खान, आजमगढ़ के छित्तेपुर निवासी मोहम्मद जाकिर, फखरे आलम समेत कुल 14 आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की गहन जांच चल रही है और आगे की कार्रवाई साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी।


