विवाहिता से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की सजा
Indian 24 Circle News
जौनपुर। सरायख्वाजा थाना क्षेत्र में छह वर्ष पूर्व एक विवाहिता के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी युवक को अदालत ने दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 14,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम सुरेंद्र प्रताप यादव की अदालत ने सुनाया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़िता के पति ने 22 जुलाई 2019 को थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि एक दिन पूर्व 21 जुलाई की रात जब वह अपनी साइकिल की दुकान बंद कर लगभग 9 बजे घर पहुंचा, तो उसकी पत्नी बदहवास स्थिति में थी। पूछने पर उसने बताया कि रात लगभग 8 बजे राहुल नामक युवक उनके घर में घुस आया और उसका मुंह दबाकर जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया।
पीड़िता ने तुरंत 100 नंबर पर पुलिस को सूचना दी, परंतु बारिश के कारण वह रात में थाने नहीं जा सकी। अगले दिन पति-पत्नी ने थाने जाकर मुकदमा दर्ज करवाया।
मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई। अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा कि ऐसे मामलों में कड़ी सजा देना समाज में कानून का भय बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

